गाजीपुर: जिला विकास अधिकारी मिश्रीलाल सहित पांच लोगो पर न्यायालय ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर सीजीएम न्यायालय ने तत्कालीन जिला विकास अधिकारी मिश्रीलाल सहित पांच लोगो पर बरेसर थाना में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में एडवोकेट सुमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वादी संजीत गुप्ता पुत्र जवाहिर गुप्ता ग्राम लखनौली थाना बरेसर ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम प्रधान कलावती देवी उनके प्रतिनिधि धनंजय पासवान, सिक्रेटरी पंकज यादव, रोजगार सेवक अमरेश सिंह पर आरोप लगाया है कि ग्राम सभा के विकास कार्यो के नाम पर इन लोगो ने छह लाख 84 हजार 535 रूपये गबन कर लिया है।
डीएम के यहां से कार्रवाई नही हुआ तो वादी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल किया, याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसडीएम कासिमाबाद को यह आदेश दिया है कि पूरे प्रकरण की जांच करें। एसडीएम कासिमाबाद ने अपने जांच में पाया कि प्रधान व उनके टीम ने सरकारी विकास कार्यो में धन का गबन किया है। इसके बाद एसडीएम कासिमाबाद ने प्रधान व उनके सहयोगियो के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएम को आख्या प्रस्तुत किया। इस आदेश के खिलाफ ग्राम प्रधान कलावती ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया, सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतिम जांच के लिए आदेश दिया।
इस निर्देश के क्रम में डीएम ने तत्कालीन डीडीओ मिश्रीलाल को ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच करने के लिए आदेश दिया है। तत्कालीन जिला विकास अधिकारी मिश्रीलाल ने ग्राम प्रधान व उनके टीम को क्लीन चीट दे दिया। वादी ने जिलाधिकारी को इस बात की जानकारी दी और सीजीएम कोर्ट में 156/3 में प्रार्थना पत्र दिया, न्यायालय ने वादी के पक्ष को सुनते हुए सारे सबूत के परिदृश्य में तत्कालीन डीडीओ मिश्रि लाल व ग्राम प्रधान सहित पांच लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश बरेसर थाना को दिया है।