उत्तर प्रदेश में अब सुबह 4 बजे तक फाइव स्टार होटल में खुले रहेंगे बार, जानिए नई आबकारी नीति के नियम
उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) की नई आबकारी नीति (Excise Policy) 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी.
उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने राज्य के बड़े शहरों में बार (Bars) रात 2 बजे तक और फाइव स्टार होटलों (Five Star Hotels) में सुबह 4 बजे तक खुले रखने का निर्णय लिया है. बार वालों को इसके लिए वार्षिक फीस देनी होगी. राज्य सरकार की नई आबकारी नीति (Excise Policy) 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी.
पहले मध्यरात्रि के बाद बार खोलने की अनुमति नहीं थी
प्रमुख सचिव संजय भूसरेडडी ने बताया कि मेहमानों विशेषकर विदेशी मेहमानों की सुविधा के लिए यह फैसला किया गया है. फाइव स्टार होटलों के बार सुबह चार बजे तक खुले रहेंगे. पूर्व के नियमों के तहत मध्यरात्रि के बाद बार खोलने की अनुमति नहीं थी. भूसरेडडी ने बताया कि ऐसे में होटल मेहमानों की शराब की मांग पूरी नहीं कर पाते थे लेकिन नई नीति होटलों को अपने मेहमानों की बेहतर सेवा का मौका देगी.
शराब की लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पिछले हफ्ते 2020-21 की आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत देशी शराब की लाइसेंस फीस में 10 फीसदी, बीयर में 15 फीसदी और अंग्रेजी शराब में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.
कैबिनेट बैठक के बाद भूसरेडडी ने कहा था कि सरकार ने सरल एवं पारदर्शी आबकारी नीति बनाई है. लाइसेंसों का नवीकरण ई लॉटरी से किया जाएगा. नई नीति के तहत एक व्यक्ति को राज्य में केवल दो दुकानें ही संचालित करने दी जाएंगी.