Today Breaking News

गाजीपुर: पूर्व डीजीपी व एसपी समेत पांच पुलिस अफसरों पर एनसीआर दर्ज

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर आठ वर्ष पुराने एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी ला-एंड-आर्डर बृजलाल व एसपी गाजीपुर मनोज कुमार सहित पांच पुलिस अधिकारियों पर सदर कोतवाली में एनसीआर दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव के द्वारा दाखिल किए गए कोर्ट आफ कंटेप्ट पर दिया है। यही नहीं तीन दिसंबर को तत्कालीन डीजीपी ला-एंड-आर्डर बृजलाल व एसपी गाजीपुर मनोज कुमार में से किसी एक को एफीडेविट के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद जिला पुलिस को सांप सूंघ गया है।

मामला 2011 का है। बृजेंद्र सिंह यादव उस समय जमानियां कोतवाली में तैनात थे। बृजेंद्र सिंह यादव का आरोप था कि अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन नाम से पुलिस कर्मियों का संगठन बनाने से विभागीय अधिकारी नाराज रहते थे और प्रताड़ित करते थे। इसके खिलाफ गुहार लगाई लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस पर उन्होंने तत्कालीन डीजीपी ला-एंड-आर्डर बृजलाल, एसपी मनोज कुमार, एसपीआरए शकील अहमद, आरआइ रामबहादुर सिंह व जमानियां कोतवाली के इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रसाद शुक्ल के खिलाफ जेएम निशांत देव के यहां वाद दाखिल किया। 

इस पर जेएम कोर्ट ने उक्त पांचों अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ पांचों अधिकारियों ने हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया लेकिन वह खारिज हो गया। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट भी गए लेकिन वहां भी खारिज हो गया। फिर भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। इस पर बृजेंद्र सिंह यादव ने हाईकोर्ट में कोर्ट आफ कंटेप्ट किया था। इस पर हाईकोर्ट ने उक्त पाचों अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन डीजीपी ला-एंड-आर्डर बृजलाल, एसपी मनोज कुमार, एसपीआरए शकील अहमद, आरआइ रामबहादुर सिंह व जमानियां कोतवाली के इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रसाद शुक्ल पर सदर कोतवाली में एनसीआर दर्ज किया गया है। यह आठ वर्ष पुराना मामला है। - डा. अरविद चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर।

'