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गाजीपुर: बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेंचा तो होगा जुर्माना

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जिले में अब बिना पंजीकरण के कोई भी दुकानदार या विक्रेता खाद्य सामग्री नहीं बेंच सकेगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) आम लोगों की सेहत के प्रति अधिक सजग हो गया है। लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों से रूबरू न होना पड़े, इसके लिए हर दुकान जहां खाद्य पदार्थ बिकते हैं, उनका पंजीकरण किया जाएगा।

गाजीपुर में शहर से लेकर देहात तक दूधिए से लेकर चाट, सब्जी व फेरी लगाकर खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों को चिह्नित कर विभाग के अधिकारी पंजीकरण के दायरे में लाएंगे। इसके पीछे शासन की यह मंशा है कि मिलावटखोरी पर अंकुश लगे और राजस्व का लाभ हो। राजस्व लाभ होने से विभाग की माली हालत में सुधार आएगा।

आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए हैं और एडीएम ने सभी को क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया है।

जिले में मौजूदा समय में छह हजार 81 खाद्य व्यापारियों का पंजीकरण किया गया है। इसके अलावा विभाग के पास लगभग 5000 व्यापारियों का रिकॉर्ड है। इसमें से 12 लाख रुपये से अधिक का वार्षिक टर्नओवर करने वाले 340 व्यापारी पंजीकृत हैं, जिनका विभाग द्वारा लाइसेंस बनाया गया है। वहीं इसी श्रेणी के लगभग 300 से अधिक दुकानों का पंजीकृत करने की अनुमान है। गाजीपुर में किसी बड़े शहर की तुलना में खाद्य पदार्थों की दुकानें कम पंजीकृत हैं। जिस वजह से राजस्व लाभ कम हो रहा है।मिलावटखोरी के मामले भी अधिक देखे जा रहे हैं। इस पर अब अंकुश लगाने के लिए जिले में फुटकर व थोक सब्जी विक्रेता, चाट का ठेला, चाय की दुकान, दूधिए, फेरी लगाकर खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों को इस दायरे में लाने का निर्देश दिया है। जिले के गांवों व कस्बों का सर्वे कर हर खाद्य पदार्थ का कारोबार करने वालों का पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों की जांच की जाएगी।

छोटे-बड़े सभी उद्यमी होंगे पंजीकृत
प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य संबंधी व्यापार करने वाले सभी छोटे-बड़े उद्यमियों का पंजीयन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें जनपद में खाद्य संबधी कार्य कर रहे उद्यमी व छोटे व्यापारी जैसे किराना दुकानदार, मिठाई बनाने वाले, होटल व रेस्टोंरेंट चलाने वाले, ठेला व रेहणी पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले, जनपद में उचित दर के खाद्य कारोबारी (कोटेदार), मिलर, गोदाम संचालक, अन्य खाद्य प्रतिष्ठान, मंडी समितियों के अंदर अनाज, सब्जी एवं फल कारोबारी सभी का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। यह निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से 6 दिसंबर को लिए गए बैठक में लिया गया था।


एडीएम ने पत्र जारी कर दिए पंजीकरण में सक्रियता के निर्देश
जिला अभिहित अधिकारी अजीत मिश्र ने बताया कि जनपद में खाद्य से जुड़े हुए सभी विभागों को अपरजिलाधिकारी गाजीपुर की ओर से निर्देशित किया गया है। जिलापूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, मंडी सचिव जंगीपुर, सैदपुर, मुहम्मदाबाद, जमानियां, जिला आबाकारी अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, सहायक आयुक्त वस्तु एवं सेवा कर समस्त सेक्टर, जिला दुग्ध विकास अधिकारी, वरिष्ठ बाट माप निरीक्षक, औषधि निरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है। 

पंजीकरण प्रक्रिया पूर्णत: आनलाइन है। सभी खाद्य व्यापारियों से आह्वान किया गया कि वह अपना आन लाइन पंजीयन 6 जनवरी तक अवश्य करा लें। जनवरी से कोई भी खाद्य व्यापारी बिना लाइसेंस के अपना कारोबार नहीं कर पाएंगा। जांच में यदि किसी के पास लाइसेंस नहीं पाया गया तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी। 12 लाख वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों पर बिना लाइसेंस के 5 लाख जुर्माना व 6 माह का जेल व इससे कम के टर्न ओवर पर 2 लाख जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
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