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गाजीपुर: मासूम बच्ची से बलात्‍कार के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर मासूम बच्‍ची के साथ बलात्‍कार करने वाले आरोपी को एडीजे फर्स्‍ट के कोर्ट ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 70 हजार अर्थदंड का जुर्माना लगाया। जुर्माने में से 50 हजार रुपया पीडि़ता के परिवार को देना होगा। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष अतिरिक्‍त सजा भुगतना होगा। यह मामला भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में  दो मई 2016 को तीन साल की मासूम बच्‍ची अपने मां के साथ सोई हुई थी तभी गांव के ही सुरेश राजभर बच्‍ची को उठाकर बगल के सूरजमुखी के खेत में ले गया और बच्‍ची के साथ बलात्‍कार कर अधमरा छोड़ कर फरार हो गया। 


किसी तरह बच्‍ची रोते हुए अपने घर गयी तो परिवार के लोग उसके कपड़े को देखकर सारा मामला समझ गये और स्‍थानीय थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसके बाद आरोपी युवक पकड़ा गया। आरोपी ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी जमानत खारिज हो गया। तभी से आरोपी जेल में बंद था। अब जाकर लगभग चार बाद मामले की सुनवाई हुई। सरकारी अधिवक्‍ता प्रभु नारायण सिंह ने सात गवाह पेश कराया जिसपर कोर्ट ने गवाही होने के बाद आरोपी को आजीवन करावास व 70 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी।

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