श्रमिकों के बुढ़ापे का सहारा बनेगी मानधन पेंशन योजना
गाजीपुर न्यूज़ टीम, बेबस व आसक्त श्रमिकों की मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मानधन पेंशन योजना चलाई जा रही हैं। इस योजना में कूड़ा बीनने वालों से लेकर धोबी तक को शामिल किया जाएगा। इसके लिए सहज जनसेवा केंद्र पर पंजीकरण के बाद श्रमिकों को नाम मात्र की धनराशि प्रति माह किस्त के रूप में ली जाएगी। इसका लाभ असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले 18 से 40 वर्ष की आयु वाले मजदूरों को मिलेगा। श्रम विभाग ने अभियान चलाकर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन देने का प्रस्ताव है। इसके लिए असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की मासिक आय 15 हजार से कम हो। 18 से 40 वर्ष के उम्र वाले मजदूर इसका लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें 55 रुपये मासिक से लेकर 200 रुपये जमा करना होगा, 60 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद उनको तीन हजार रुपये की पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी। श्रमिक ईएसआइ, पीएफ, एनपीएस का सदस्य न हो। आयकरदाता न हो। इसके लिए निकटस्थ जन सुविधा केंद्र, एलआइसी, श्रम विभाग कार्यालय में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। आधारकार्ड व बचत बैंक पासबुक, जनधन खाता आइएफएससी कोड के पासबुक व मोबाइल के साथ जाना होगा। जहां उनका नामांकन कर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड उपलब्ध हो जाएगा।
नामांकन के लिए पात्र श्रेणी
मिक असंगठित क्षेत्र का हो जैसे-धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी फल-फूल विक्रेता, चाय-चाट ठेला वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली आदि है। बोले जिम्मेदार
इस बाबत सहायक श्रम आयुक्त कुलदीप सिंह ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए अलग से पेंशन दी जाएगी। इसमें 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए अभियान चलाकर सभी ब्लाकों में रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है।