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गाजीपुर: त्‍यौहार व सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दो माह के लिए जिले में 144 धारा लागू

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर मुस्लिम वर्ग का त्यौहार बरावफात 12 नवंबर को गुरूनानक जयन्ती व कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार तथा 25 दिसंबर को क्रिसमस-डे, तथा 01 जनवरी 2020 को नववर्ष मनाया जायेगा। जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। इस अवसर पर लोगों द्वारा एक दूसरे को बधाई संदेश देते है। उक्त त्यौहार सकुशल तथा शन्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सके साथ ही साम्प्रदायिक दंगा तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, को देखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। उक्त त्यौहारो के अवसर पर कभी-कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 

इसके अतिरिक्त श्रीराम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद, विवादित परिसर अयोध्या का माह नवम्बर, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के उपरान्त आसन्न निर्णय आना सम्भावित है। ऐसी स्थिति में अवांछनीय/असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति एंव कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न किये जाने से इन्कार नही किया जा सकता है। उपरोक्त त्यौहारो को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न  कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। अतएव उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजेश कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर ने जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू करते हुए कहा है कि आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा0 द0 वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। 

उन्होने कहा कि सार्वजनिक स्थानो पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होगे और न ही गैर कानूनी सभा, प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेगें। कोई भी व्यक्ति लाइसेंस धारक अपना असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नही करेगा। कोई भी किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटकर पदार्थ, तेजाब, या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नही चलेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर एकत्र एंव प्रदर्शित करेगा। कोई भी व्यक्ति समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन मे कोई अवरोध नहीं करेगा। दो पहिया वाहनो पर दो ही व्यक्ति चल सकते है। सोशल मीडिया के माध्यम से  गलत खबरे या अफवाहें जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो  सकती है नही फैलायेगा न ही दूसरे किसी व्यक्ति के पास भेजेगा। 

कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत या सार्वजनिक स्थान पर ईट कंकड, पत्थर, अथवा किसी प्रकार की विस्फोटक पदार्थ एकत्र नही करेगा, न ही कोई ऐसा नारा लगायेगा और नही कोई ऐसा भाषण करेगा और न ही पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्मेा या वर्गो के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो। कोई भी व्यक्ति या समूह, संस्था द्वारा गतवर्ष/परम्परा से भिन्न किसी देवी/देवता की मूर्ति स्थापना/पूजा आदि सार्वजनिक स्थल पर नही करेगा। बरावफात के दिन प्रतिबंधित जानवर(सूअर) का विचरण प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दिनांक 06.11.2019 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय प्रभावी रहेगा।
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