गाजीपुर: शिक्षक से मारपीट के मामले में तत्कालीन कोतवाल मु. काजी व एक सिपाही को सात साल की सजा, एक लाख दो रूपये का जुर्माना
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर 28 वर्ष पुराने मामले में पूर्व कोतवाल, सिपाही व तीन अन्य को न्यायालय ने सात साल की सजा साथ में अर्थदण्ड की धनराशि सुना दी है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दुर्गेश कुमार ने 1991 में मरदह थाना के धरिया गांव के शिक्षक कुबेर नाथ सिंह के साथ दुर्व्यव्हार और मारपीट के मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष मंशूर अहमद काजी व सिपाही श्यामनारायण सिंह को सात साल की सजा व पांचो लोगो पर एक-एक लाख दो हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाया गया है। घरिया गांव के पारसनाथ सिंह, सुरेश सिंह और पीयुषकांत सिंह को भी सात –सात साल व का अर्थदण्ड की सजा सुनाया गया है।