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गाजीपुर: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एडीशनल एसपी को लगाया 100 रुपये का अर्थदंड

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर न्यायालय फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (स) 1 ग़ाज़ीपुर के न्यायधीश दुर्गेश के न्यायलय में तत्कालीन सीओ सैदपुर प्रेमचंद जो थाना सैदपुर के दहेज हत्या में सुधाकर यादव के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये थे उनकी  गवाही हेतु न्यायालय से कई बार समन वारन्ट गया नहीं आये तब न्यायालय ने उनकी उपस्थिति हेतु एसपी गाज़ीपुर, एसपी चंदौली को पत्र लिखा उसके बाद भी नही आये। 

फिर न्यायालय ने उनको 350 सीआरपीसी की नोटिस दी तब दिनाक 26 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित हुए और अपना स्पष्‍टीकरण लिखित रूप में प्रस्तुत किये जिसे न्यायालय ने नामंजूर करते हुए 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए यह आदेश पारित किया कि अर्थदंड जमा न करने पर एक सप्ताह का सादा कारावास की सजा सुनाई तथा साथ ही साथ आदेश की प्रति डीजीपी व गृह सचिव लखनऊ को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने का आदेश पारित किया तात्कालीन सीओ प्रेमचंद जो वर्तमान समय में अतिरिक्त एसपी चंदौली के पद पर तैनात हैं। तत्काल 100 रुपया अर्थ दंड न्यायालय में जमा किये।

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