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गाजीपुर: हत्या के मामले में पांच लोगो को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, एक लाख का अर्थदण्ड

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दुर्गेश की अदालत ने पांच लोगों को हत्या के मामले में दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपितों को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की माता लीला उर्फ लीलावती को देने का भी आदेश न्यायालय ने दिया है। 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक सुरेश सिंह यादव अपनी बहन लीला उर्फ लीलावती के घर करंडा थाना क्षेत्र के बरिया गांव बीते 21 जुलाई 2012 को तीज लेकर गए थे। दूसरे दिन सुबह सात बजे पुरानी रंजिश को लेकर आरोपित सियाराम, मुंशीराम, अश्वनी कुमार उर्फ गोलू, तुलसी उर्फ तुल्ली, पिटू उर्फ जाफर लाठी-डंडे व तमंचा से लैस होकर पहुंचे व मारपीट करने लगे। 

इस घटना में उनके दोनों भांजे पवन यादव व पंकज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान पवन की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह प्रस्तुत किए गए। जिन्होंने घटना की पुष्टि की। अदालत ने साक्ष्य व सबूत के आधार पर उक्त आरोपितों को सजा सुनाई।

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