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गाजीपुर: वाहन में आरएफआइडी नहीं लगाया तो देना होगा 25 हजार जुर्माना

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर वाणिज्य कर विभाग ने अब व्यवसायिक वाहनों पर आरएफआइडी (रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाइस) लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम को एक दिसंबर से पूरे भारत में अनिवार्य कर दिया गया है। इसके नहीं लगाने पर वाहन स्वामी को 25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इसके लगाने से व्यापारियों द्वारा की जा रही कर चोरी को पकड़ा जा सकेगा।

कर चोरी रोकने के लिए अब हर व्यवसायिक वाहन को आरएफआइडी लगाना अनिवार्य होगा। इसकी मानीटरिग के लिए जिले के चेक पोस्ट पर एक टावर लगा रहेगा जो हर वाहनों पर पूरी नजर रखेगा। इस टावर एवं डिवाइस के जरिए वाहन से जा रहे पूरे माल, वाहन सहित अन्य सारी जानकारियों का डिटेल कंप्यूटर में उपलब्ध हो जाएगा। इसकी मानीटरिग प्रदेश मुख्यालय स्थित कार्यालय से की जाएगी।

सौ रुपये की है डिवाइस की मशीन
आरएफआइडी की कीमत सौ रुपये है। जिले में इसे बारा स्थित चेक पोस्ट से प्राप्त किया जा सकता है। विभाग द्वारा वहां पर एक पंजीकृत व्यक्ति को बैठा दिया गया है। वाहन स्वामी वहां से यह डिवाइस प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही डिवाइस लगाने का पंजीकरण शुल्क 50 रुपये है। 

कर चोरी रोकने के साथ वाहन सुरक्षा डिवाइस का उद्देश्य
सहायक कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग एवं प्रभारी सचल दल मिथिलेश बर्नवाल ने बताया कि व्यवसायिक वाहन जो ई-वे बिल के साथ माल लेकर जाते हैं उनके एक पोस्ट पास करते ही टावर के जरिए पूरा विवरण कंप्यूटर पर दिखाई देने लगेगा जिसकी मानिटरिग प्रदेश मुख्यालय स्थित कार्यालय से होती रहती है। इसके पीछे कर चोरी रोकना एवं सिक्योरिटी का उद्देश्य है। इससे कर चोरी भी पकड़ी जा सकती है और साथ ही अगर वाहन चोरी होते हैं तो पूरा विवरण पता चल जाएगा कि इस वक्त वाहन कहां है और किस चेक पोस्ट से पास हुआ है। अब हर व्यवसायिक वाहन को इसे लगाना जरूरी होगा। बिना डिवाइस के कोई भी वाहन नहीं चल पाएगा।
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