गाजीपुर: नए एक्ट के बावजूद नहीं सुधरे वाहन चालक
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर मोटर वाहन अधिनियम 2019 पूरे देश में 1 सितंबर से लागू कर दिया गया था। इस नियम के तहत मोटर वाहन चालकों पर यातायात नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिससे लोग अपनी जान की परवाह कर सके। सड़क दुघर्टनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सके। लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी जनपद में इस अधिनियम का खासा असर मोटर वाहन चालकों पर नहीं दिख रहा है। लोग बेखौफ होकर सड़को पर बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और तीन सवारियों के साथ फर्राटा भर रहे है। जबकि संशोधित नियम के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा।
गाजीपुर की सड़कों पर वाहन सवार बेखौफ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं बिना हेलमेट तो कही बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते चालक नजर आते हैं। सड़क पर बिना हेलमेट सवार तीन सवारियां लेकर फर्राटा भरते तो पूरे दिन बाइक सवार दिखेंगे। इनके ऊपर मोटर व्हीकल अधिनियम का कोई असर नहीं दिख रहा है। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के जुमार्ना बढ़ जाने के बाद भी प्रदूषण जांच केंद्रों पर वाहन दिखाई नहीं दे रहे है। प्रदूषण जांच केंद्र के संचालक ने बताया कि एक दिन में चार से पांच वाहन आ रहे है। इसकी कोई निश्चितता नहीं है।
बगैर हेलमेट पर 1 हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना भी ऐसे वाहन चालकों पर केाई असर नहीं डाल रहा। सड़क पर कुछ युवक तो बिना हेलमेट पहने अपने मित्रों के साथ इस प्रकार गाड़ी में बैठाकर चल रहे थे, जैसे उन्हें सरकार के नियम कानून का कोई डर न हो। विकास भवन चौराहे पर सबसे चौकाने वाली बात कि कई पढ़े लिखे लोग व सरकार के अंग कहे जाने वाले कर्मचारी भी बिना हेलमेट के वाहन चलाते नजर आये. शहर के टावर चौक, जहां ट्रैफिक पुलिस रहती है। ट्रैफिक पुलिस के सामने से ट्रिपल लोड होकर वाहन चालक गुजरते रहे, परंतु कोई रोक टोक नहीं हुई।
यह हो गई अब जुर्माने की राशि
रोड रेगुलेशन्स के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्माना। टिकट के बिना ट्रैवल करने का जुर्माना 200 से बढ़कर 500 रुपए। अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए। लाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए।
लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए। ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5,000 का जुर्माना। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर 1000 का जुर्माना और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 का जुर्माना। खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2,000 नहीं 10,000 हजार भरने होगा। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए।