ड्राइविंग करने वाले जरूर पढ़ें, यह है नया मोटर अधिनियम
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर मोदी सरकार का मोटर मोटर वाहन संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। जाहिर है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह कानून बन जाएगा। उसके साथ ही मोटर अधिनियम की अनदेखी करने वालों की खैर नहीं रहेगी। यह भी तय है। इसके लिए जहां दस गुना जुर्माना भरना होगा, वहीं जेल तक झेलनी पड़ सकती है। जानकारों के मुताबिक नए अधिनियम के तहत धारा (177)- सामान्य चालान की राशि 100 से बढ़ कर 500 रुपये हो जाएगी।
इसी तरह सड़क के नियमों को तोड़ने पर धारा 177(ए) में भी 100 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। यात्री वाहनों में बिना टिकट की यात्रा के मामले में धारा 178 के तहत 200 रुपये के बदले 500 रुपये अर्थदंड देना होगा।
अथॉरिटी के आदेशों को न मानने पर धारा (179) में 500 रुपये की जगह दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। बिना लाइसेंस के अनाधिकृत वाहन को चलाने पर धारा (180) में एक हजार रुपये का जुर्माने की राशि पांच हजार रुपये हो गई है। बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर धारा (181) में 500 रुपये का जुर्माना पांच हजार रुपये हो जाएगा। धारा (182) बिना योग्यता के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना बढ़ कर दस हजार रुपये हो जाएगा। धारा (182बी) ओवरसाइज वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। धारा (183) में स्पीड लिमिट को पार करने पर 400 रुपये नहीं बल्कि दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। धारा (184) खतरनाक ड्राइविंग पेनाल्टी अब पांच हजार रुपये तक लगेगी।
धारा (185) शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दो की जगह सीधे दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। धारा (189) में रेसिंग पर भी 500 रुपये नहीं बल्कि पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। धारा (192-ए) में बिना परमिट गाड़ी चलाने पर दुना कुल दस हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा। धारा (193) में लाइसेंसिंग शर्तें तोड़ने पर 25 हजार नहीं एक लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
इसी तरह धारा (194) के दायरे में ओवरलोडिंग पर अब अब 20 हाजर के साथ प्रति टन दो हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे। धारा (194ए) के तहत सवारी की ओवरलोडिंग पर प्रति सवारी एक हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा। धारा (194बी) में बिना सीट बेल्ट पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। धारा (194सी) में दो-पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग की दशा में दो हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। धारा (194ई) इमरजेंसी वाहनों(एंबुलेंस, फायर ब्रिगेडब्रिगेड) पर दस हजार रुपये का जुर्माना देय होगा। धारा (196) में बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग पर दो हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।