गाजीपुर: नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपया अर्थदंड
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर न्यायालय ADJ प्रथम मोहम्द रिज्वानुल हक़ के न्यायालय से अभियुक्त प्रशांत कुमारआजाद उर्फ महाजन पुत्र रामबदन निवासी कबीरपुर थाना भांवरकोल को धारा 376 आईपीसी व 4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष की कारावास व 25000 रुपया के अर्थदंड से दंडित किया घटना इस प्रकार है कि वादी जीउत राम पुत्र श्यामसुंदर निवासी हैदरिया पखनपुरा थाना भांवरकोल उसकी पुत्री 14 वर्ष को दिनाक 10 अप्रैल 2015 को रात्रि 8 बजे उसके गांव का प्रशान्त कुमार बहला फुसलाह कर पूरी रात कही रखकर उसके साथ बलात्कार किया और दिनाक 11 अप्रैल 2015 की सुबह 4 बजे भोर में गांव के बाहर छोड़ दिया पिता ने थाने पर रिपोर्ट लिखाई वादी ने कुल 8 गवाह कोर्ट में पेश किया तब आज कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद फैसला सुनाया।