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गाजीपुर: मारपीट के मामले में दो भाईयो को पांच-पांच साल की कैद व 20-20 हजार रूपये का अर्थदण्ड

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) अजय श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को सात वर्ष पूर्व मारपीट के मामले में दो भाइयों समेत तीन को पांच-पांच वर्ष की कैद व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के महमुदपुर हथनी गांव निवासी हीरा लाल यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पिता हरिनाथ यादव को बीते 29 अप्रैल 2012 की सुबह साढ़े नौ बजे गांव के ही रामकेश यादव, रामबचन यादव व अजीत यादव ने रंजिश को लेकर लात-घूसे व लाठी-डंडे से मारपीटकर घायल दिया। इनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। बीते 23 मई 2012 उन्हें अस्पताल से घर लाया गया था। अभी दवा चल रही थी कि 26 मई 2012 को उनकी मौत हो गई। इस मामले में दस गवाहों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए न्यायाधीश ने उक्त सजा सुनाई है। साथ ही हरिनाथ की पत्नी को अर्थदंड की आधी राशि देने का भी आदेश दिया।

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