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गाजीपुर: कूड़ा जलाने पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर अब कूड़ा जलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। इस आशय का आदेश नगरपालिका के पास शासन से आ चुका है। हालांकि इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। इसके चलते नगर में वातावरण प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है।

नगर में रोजाना 45 टन कूड़ा निकलता है। पहले नगरपालिका इसे नगर के बाहर फेंक कर जला देती थी। कूड़ा को जलाने से निकलने वाली गैस वातावरण को प्रदूषित कर रही थी। इसे देखते हुए शासन ने कूड़ा जलाने पर जुर्माना लगाने का फरमान जारी कर दिया है। इस आशय का आदेश भी नगरपालिका को प्राप्त हो चुका है लेकिन उसने इसपर अमल करना अभी शुरू नहीं किया है। 

हालांकि नगरपालिका कूड़ा को जलाने के बजाय जलकल परिसर में उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। गीले कूड़ा से खाद बनाने का काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ कूड़ा कबाड़ वालों को बेच दिया जा रहा है, जबकि कूड़ा का कुछ हिस्सा नगर के बाहर फेंक कर जला दिया जा रहा है। जानकारी के अभाव में आम नागरिक भी घर के कूड़ा को जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं।

बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव
नगरपालिका के सफाई प्रभारी अहसान अहमद ने बताया कि शासन से कूड़ा जलाने पर जुर्माना लगाने का आदेश प्राप्त हो चुका है। शीघ्र ही बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखकर उसे पारित करा लिया जाएगा। इसके बाद किसी प्रकार का कूड़ा जलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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