गाजीपुर: पत्नीहंता को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर अकबर अली पुत्र विस्मिल्लाह निवासी गोंडा थाना कोतवाली अपनी भतीजी फातमा की शादी 2014 में अतिउल्लाह शाह पुत्र सफीउल्लह शाह निवासी सुमान पुर थाना जमानिया के साथ किया था और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था आयेदिन दहेज में उसका पति और ननदे दहेज में मोटरसाइकिल सोने की सिकड़ी की माग करते थे और माग पूरी न होने पर दिनांक 31/5/2016,को समय 11 बजे दिन में सभी लोगो ने मिलकर मिट्टी का तेल छिडक कर आग लगा दिए और मारे पीटे मुहल्लावासियोने उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराये और दौरान मर गई थाने में रिपोर्ट दर्ज हुआ और पुलिस ने पति के खिलाफ आरोपपत्र प्रेषित किया अभियोजन की तरफ से कुल 6 गवाह पेश हुए दोनों पक्ष को सुनने के बाद आज न्यायधीश ने पति को धारा302 हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।