गाजीपुर: रेप में आरोपित सांसद अतुल राय पर कसा शिकंजा, वाराणसी अौर गाजीपुर के घरों पर कुर्की की नोटिस चस्पा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे घोसी से बसपा सांसद अतुल राय के घर पर लंका पुलिस ने धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कर दी। 30 दिनों के अन्दर हाजिर नहीं होने पर पुलिस संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। नव निर्वाचित सांसद ने कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी देने के बाद भी हाजिर नहीं हुए।
लंका थाने में यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने अतुल राय पर दुष्कर्म समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया था। इसको लेकर कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। गिरफ्तारी पर रोक के लिए अतुल राय ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली थी। इसके बाद अतुल राय ने कोर्ट में समर्पण की अर्जी दी थी। दो बार उसकी तिथि पड़ी लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने अर्जी को निस्तारित कर दिया था।
इसी के मद्देनजर पुलिस ने कोर्ट से धारा 82 के तहत नोटिस जारी करवाया था। गुरुवार को बसपा सांसद के मंडुवाडीह और गाजीपुर स्थित घर पर नोटिस चस्पा किया गया। एसएसपी आनंद कुलकर्णी के अनुसार हाजिर नहीं होने पर अतुल राय की सम्पत्ति कुर्क की जाएगी।
लंका थाने में यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने अतुल राय पर दुष्कर्म समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया था। इसको लेकर कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। गिरफ्तारी पर रोक के लिए अतुल राय ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली थी। इसके बाद अतुल राय ने कोर्ट में समर्पण की अर्जी दी थी। दो बार उसकी तिथि पड़ी लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने अर्जी को निस्तारित कर दिया था।
इसी के मद्देनजर पुलिस ने कोर्ट से धारा 82 के तहत नोटिस जारी करवाया था। गुरुवार को बसपा सांसद के मंडुवाडीह और गाजीपुर स्थित घर पर नोटिस चस्पा किया गया। एसएसपी आनंद कुलकर्णी के अनुसार हाजिर नहीं होने पर अतुल राय की सम्पत्ति कुर्क की जाएगी।