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निर्वाचन आयोग का फरमान, एक बूथ पर 1400 से अधिक नहीं रहेंगे वोटर

गाजीपुर। अगले लोकसभा चुनाव के लिए 1400 से अधिक वोटर वाले बूथों को संभाजित कर नया पोलिंग स्टेशन बनेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने यह आदेश दिया है। इसको लेकर एडीएम राजेश कुमार ने मंगलवार को राजनीतिक दलों संग राइफल क्लब में बैठक की। बैठक में आयोग के आदेश के हवाले से बताए कि पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त संभाजन के बाद आक्लिजरी बूथ (सहायक) पूर्ण पोलिंग बूथ का दर्जा दिया जाएगा। उसके लिए उन्हें नए क्रमांक मिलेंगे। 

यह व्यवस्था ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में प्रभावी होगी। इस क्रम में 300 से कम वोटर वाले पोलिंग बूथों को पोलिंग स्टेशन के अन्य बूथों में समायोजित किया जाएगा। साथ ही शहरी इलाकों में कुछ सालों में बनी कॉलोनियों में भी पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। आयोग ने अत्यधिक पुराने, जर्जर बूथों को लगभग 02 किमी तक की परिधि वाले पोलिंग स्टेशनों में स्थापित होंगे। एडीएम ने बताया कि सभी बूथ भूतल पर ही होने चाहिए। बूथों पर दिव्यांगजनों तथा असहाय वोटरों की सुविधा के लिहाज से रैंप जरूरी होगा। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी बूथ किसी राजनीतिक दल अथवा कर्मचारी संगठन के ऑफिस से कम से कम 200 मीटर दूर होने चाहिए। बैठक में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुनिल सिंह, सपा के नगर अध्यक्ष दिनेश यादव, बसपा के जिला महासचिव सुभाष चौहान, कांग्रेस महासचिव राजेश श्रीवास्तव, भाकपा की जिला काउंसिल के सदस्य श्रीराम शुक्ल आदि मौजूद थे।
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