मन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी बाइज्जत बरी
गाजीपुर। बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या के मामले में बाइज्जत बरी हो गए। मऊ की एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट बुधवार को यह फैसला सुनाई। इस मामले मुख्तार समेत कुल 11 आरोपी थे। एडीजे आदिल अफताब अहमद ने आठ को बरी कर दिया जबकि जामवंत कनौजिया उर्फ राजू, अमरेश कनौजिया तथा अरविंद यादव को दोषी माना। उनकी सजा बाद में सुनाई जाएगी। फैसला सुनाते वक्त खुद मुख्तार अंसारी कोर्ट में मौजूद नहीं थे।
उनके वकील ने मेडिकल अर्जी के साथ हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी थी। वह बांदा जेल में निरुद्ध हैं। मुख्तार के साथ बेकसूर करार दिए गए आरोपियों में अनुज कनौजिया, राकेश पांडेय उर्फ हनुमान, कल्लू सिंह, उमेश सिंह, संतोष सिंह, रजनी सिंह व शंकर सिंह शामिल हैं। कोर्ट का फैसला आने पर मुख्तार के भाई मंसूर अंसारी ने गाजीपुर न्यूज़ को प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा था और यही हुआ। इंसाफ मिला। मुख्तार अंसारी को साजिश के तहत फंसाने वालों के मुंह पर कोर्ट का यह फैसला बड़ा तमाचा है। मालूम हो कि 29 अगस्त 2009 को ठेकेदार मन्ना सिंह तथा उनके साथी राकेश राय की मऊ शहर के नरई बांध स्थित यूबीआई की शाखा के पास बाइक सवारों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। उसमें मन्ना सिंह का चालक शब्बीर घायल हुआ था। उस मामले में हरेंद्र सिंह की तहरीर पर मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी सहित 11 के खिलाफ मऊ शहर कोतवाली में एफआइआर दर्ज हुई थी। बाद में गवाह राम सिंह मौर्य की हत्या हो गई थी।
बताते चलें कि आज से 8 साल पहले शहर के चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व उनके साथी राजेश राय हत्याकांड की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में बुद्धवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद की अदालत द्वारा बुद्धवार को फैसला सुनाया गया। फैसले के संदर्भ में मुख्तार के चचेरे भाई मंसून अंसारी ने बताया कि माननीय न्यायालय ने इस हत्याकांड में विधायक मुख्तार अंसारी सहित आठ लोगों को बरी कर दिया है तथा तीन लोगों को इस मुकदमे में दोषी पाया है। जिसकी सजा न्यायालय एक-दो दिन में सुनायेगी। मुख्तार अंसारी के साथ राकेश पांडेय, अनुज कन्नौजिया, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, कल्लू सिंह, पंकज सिंह को न्यायालय ने बाईज्जत बरी कर दिया है। जबकि इस मुकदमे में अरविंद, जामवंत और अमरेश को दोषी पाया है।
उन्होने कहा कि आज का दिन साजिश करने वालों की शिकस्त का दिन है। बुनकर, गरीब, मजलूम, बुजुर्ग के दुवाओं के बदौलत मऊ विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट में बाईज्जत बरी कर दिया। आज हर आने-जाने वाले व्यक्तियों की सघन तलाशी कर अंदर जाने की व्यवस्था की गई है सुरक्षा की दृष्टि से दीवानी गेट के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर तथा सीसीटीवी कैमरे के भी इंतजामात किए गए थे।
चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व उसके साथी राजेश राय की 29 अगस्त सन 9 को नगर कोतवाली क्षेत्र के नरई बांध स्थित यूनियन बैंक की शाखा के पास मोटरसाइकिल सवार हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वादी मुकदमा हरेंद्र सिंह की तहरीर पर कोतवाली नगर में मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी हनुमान पांडे पंकज रामू मल्लाह उपेंद्र रजनीश संतोष उमेश अनुज अरविंद तथा अमरेश आदि को आरोपित बनाया गया। बाद विवेचना आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
8 साल तक चली सुनवाई के दौरान कुल 22 गवाह में से 17 गवाह जिनमें वादी मुकदमा हरेंद्र सिंह अमरजीत सिंह शब्बीर शाह उर्फ़ राजा पीयूष सिंह जगदीश सिंह मंजू सिंह बब्बन राजभर कांस्टेबल हीरामन डॉक्टर गिरीश चंद्र डॉक्टर एम एस कुमार नगर कोतवाल जे पी तिवारी कोतवाल वाईपी सिंह मंगरू सिंह डॉक्टर एपी गुप्ता चंद्रशेखर सिंह कोतवाल आर बी तिवारी SI गौरी शंकर सिंह को न्यायालय में पेश किया गया करीब 8 साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने पत्रावली को मुकम्मल मानते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद 22 तारीख को इस मुकदमे का फैसला सुनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन माननीय न्यायाधीश ने 27 तारीख को फैसला सुनाने का आदेश दे दिया था जिसके तहत आज फैसला आया है।
बताते चलें कि आज से 8 साल पहले शहर के चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व उनके साथी राजेश राय हत्याकांड की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में बुद्धवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद की अदालत द्वारा बुद्धवार को फैसला सुनाया गया। फैसले के संदर्भ में मुख्तार के चचेरे भाई मंसून अंसारी ने बताया कि माननीय न्यायालय ने इस हत्याकांड में विधायक मुख्तार अंसारी सहित आठ लोगों को बरी कर दिया है तथा तीन लोगों को इस मुकदमे में दोषी पाया है। जिसकी सजा न्यायालय एक-दो दिन में सुनायेगी। मुख्तार अंसारी के साथ राकेश पांडेय, अनुज कन्नौजिया, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, कल्लू सिंह, पंकज सिंह को न्यायालय ने बाईज्जत बरी कर दिया है। जबकि इस मुकदमे में अरविंद, जामवंत और अमरेश को दोषी पाया है।
उन्होने कहा कि आज का दिन साजिश करने वालों की शिकस्त का दिन है। बुनकर, गरीब, मजलूम, बुजुर्ग के दुवाओं के बदौलत मऊ विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट में बाईज्जत बरी कर दिया। आज हर आने-जाने वाले व्यक्तियों की सघन तलाशी कर अंदर जाने की व्यवस्था की गई है सुरक्षा की दृष्टि से दीवानी गेट के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर तथा सीसीटीवी कैमरे के भी इंतजामात किए गए थे।
चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व उसके साथी राजेश राय की 29 अगस्त सन 9 को नगर कोतवाली क्षेत्र के नरई बांध स्थित यूनियन बैंक की शाखा के पास मोटरसाइकिल सवार हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वादी मुकदमा हरेंद्र सिंह की तहरीर पर कोतवाली नगर में मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी हनुमान पांडे पंकज रामू मल्लाह उपेंद्र रजनीश संतोष उमेश अनुज अरविंद तथा अमरेश आदि को आरोपित बनाया गया। बाद विवेचना आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
8 साल तक चली सुनवाई के दौरान कुल 22 गवाह में से 17 गवाह जिनमें वादी मुकदमा हरेंद्र सिंह अमरजीत सिंह शब्बीर शाह उर्फ़ राजा पीयूष सिंह जगदीश सिंह मंजू सिंह बब्बन राजभर कांस्टेबल हीरामन डॉक्टर गिरीश चंद्र डॉक्टर एम एस कुमार नगर कोतवाल जे पी तिवारी कोतवाल वाईपी सिंह मंगरू सिंह डॉक्टर एपी गुप्ता चंद्रशेखर सिंह कोतवाल आर बी तिवारी SI गौरी शंकर सिंह को न्यायालय में पेश किया गया करीब 8 साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने पत्रावली को मुकम्मल मानते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद 22 तारीख को इस मुकदमे का फैसला सुनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन माननीय न्यायाधीश ने 27 तारीख को फैसला सुनाने का आदेश दे दिया था जिसके तहत आज फैसला आया है।