गाजीपुर: चेयरमैन विनोद अग्रवाल के प्रकरण में ठेकेदार युनुश रजा की गिरफ्तारी पर रोक
गाजीपुर। नगरपालिका चेयरमैन विनोद अग्रवाल पर प्राणघातक हमले के मामले में उच्च न्यायालय ने ठेकेदार युनुश रजा के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनों विनोद अग्रवाल ने थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराया था कि युनुश रजा ठेकेदार ने फर्म के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के प्रकरण में मेरे गोदाम में आकर प्राणघातक हमला किया। गोली मिस हो जाने की वजह से मैं बाल-बाल बच गया।
कोतवाली पुलिस ने घटना की रिपोर्ट धारा 307,452,504,506 में दर्ज कर युनुश रजा की सरगर्मी से तलाश करने लगी। इस एफआईआर के खिलाफ युनुश रजा ने हाईकोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगायी थी। दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ठेकेदार के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इस खबर से चेयरमैन के खेमे में उदासी और विपक्षियों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गयी।