जिपं अध्यक्ष उपचुनाव में मुकाबला आमने -सामने
गाजीपुर : जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में शनिवार को एक उम्मीदवार सीमा यादव ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। अब मुकाबला आमने सामने होगा। चुनावी मैदान में मात्र दो उम्मीदवार आशा यादव और धर्मदेव यादव हैं। मतदान और मतगणना 22 अगस्त को होगी।
समाजवादी पार्टी ने इस चुनावी मैदान में उतरने का साहस दिखाया है। अन्य राजनीतिक दलों ने घोषित रूप से इस चुनाव से किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी से ही बगावत कर धर्मदेव यादव चुनावी मैदान में डटे हैं। उन्हें भाजपा के कुछ सदस्य समर्थन दे रहे हैं। जबकि सपा उम्मीदवार के पक्ष में बसपा भी खड़ी हो गई है।
हेल्पर लेना होगा कठिन
जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद के उप निर्वाचन मे यदि कोई मतदाता ( जिला पंचायत सदस्य) निरक्षरता,²ष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण मतपत्र को पढ़ सकने या उस पर अपना मत अभिलिखित कर सकने मे असमर्थ हो तो वह मतदान शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले (दिनांक 20 अगस्त 2017 को पूर्वान्ह11.00 बजे तक)
जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी को लिखित आवेदन देगा। इसके बाद के प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रार्थनापत्र जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी के जिला निर्वाचन कार्यालय, पंचायत एवं नगरीय निकाय, विकास भवन में दिया जा सकता है। दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक एवं साथी के मांग के संबंध मे आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करेगा। यदि कोई सदस्य निरक्षरता के कारण सहायक व साथी की मांग हेतुआवेदन पत्र देता है तो आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य (मतदाता) द्वारा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में नामांकन पत्र पर व नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र पर किये गये हस्ताक्षर कापरीक्षण किया जाएगा। यदि वह हस्ताक्षर किया है तो सामान्यत: यह माना जाएगा कि वह साक्षर है।
समाजवादी पार्टी ने इस चुनावी मैदान में उतरने का साहस दिखाया है। अन्य राजनीतिक दलों ने घोषित रूप से इस चुनाव से किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी से ही बगावत कर धर्मदेव यादव चुनावी मैदान में डटे हैं। उन्हें भाजपा के कुछ सदस्य समर्थन दे रहे हैं। जबकि सपा उम्मीदवार के पक्ष में बसपा भी खड़ी हो गई है।
हेल्पर लेना होगा कठिन
जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद के उप निर्वाचन मे यदि कोई मतदाता ( जिला पंचायत सदस्य) निरक्षरता,²ष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण मतपत्र को पढ़ सकने या उस पर अपना मत अभिलिखित कर सकने मे असमर्थ हो तो वह मतदान शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले (दिनांक 20 अगस्त 2017 को पूर्वान्ह11.00 बजे तक)
जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी को लिखित आवेदन देगा। इसके बाद के प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रार्थनापत्र जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी के जिला निर्वाचन कार्यालय, पंचायत एवं नगरीय निकाय, विकास भवन में दिया जा सकता है। दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक एवं साथी के मांग के संबंध मे आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करेगा। यदि कोई सदस्य निरक्षरता के कारण सहायक व साथी की मांग हेतुआवेदन पत्र देता है तो आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य (मतदाता) द्वारा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में नामांकन पत्र पर व नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र पर किये गये हस्ताक्षर कापरीक्षण किया जाएगा। यदि वह हस्ताक्षर किया है तो सामान्यत: यह माना जाएगा कि वह साक्षर है।
सहायक व साथी को मतदान से पूर्व एक निर्धारितप्रारूप पर घोषणा करनी होगी। सहायक व साथी के रूप मे यथासंभव उसके माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन या पति-पत्नी में से ही यथाथिति किसीव्यक्ति को अनुमति प्रदान की जायेगी। सहायक व साथी का आयु 21 वर्ष से कम नही होना चाहिए। इसकी पुष्टि हेतु भी अभिलेख संलग्न किया जाय।